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मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून के दायरे में रहकर चुनाव कराएं, वरना रद्द भी कर सकते हैं

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाएं और OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी कर दें। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी निकाय और पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय में अन्‍य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर चुनाव नहीं होगा।