मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कानून के दायरे में रहकर चुनाव कराएं, वरना रद्द भी कर सकते हैं
Kapil Chauhan
News Editor
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाएं और OBC के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी कर दें। महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी निकाय और पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। मध्य प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर चुनाव नहीं होगा।
