मुस्लिम महिलाएं तलाक होने पर गुजारा भत्ता पाने की हकदार- सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय में तलाक के बाद महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का हकदार बताया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बुधवार को मुस्लिम व्यक्ति अब्दुल समद की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।