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आरक्षण में ज्यादा गरीबों को प्राथमिकता देने की अधिसूचना रद

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने आरक्षण का लाभ देने में सिर्फ आर्थिक आधार को मानक मानने को फिर नकारा। अदालत ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में ओबीसी की छह लाख रुपये सालाना आय वाली नान क्रीमीलेयर में तीन लाख रुपये सालाना आय वाले ज्यादा गरीब वर्ग को आरक्षण का लाभ देने में प्राथमिकता देने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना रद की।