बच्चों से ओरल सेक्स करना गंभीर अपराध नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा घटाई
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओरल सेक्स को 'गंभीर यौन हमला' नहीं माना है। हाईकोर्ट ने बच्चे के साथ ओरल सेक्स के एक मामले में निचली अदालत से मिली सजा को घटाया। अदालत ने इसे पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध माना। लेकिन कहा कि कृत्य एग्रेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या गंभीर यौन हमला नहीं है। लिहाजा ऐसे मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत सजा नहीं सुनाई जा सकती।