त्रिपुरा हाईकोर्ट का आदेश, खुले में व सार्वजनिक जगहों पर नहीं होगी मांस की बिक्री
Kapil Chauhan
News Editor
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त्रिपुरा हाईकोर्ट ने खुले में व सार्वजनिक स्थानों पर मांस की बिक्री रोकने का आदेश देते हुए राज्य में वध शालाएं बनाने के लिए कहा। मांस उत्पादों की बिक्री सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर न होने और मांस की दुकानों के लाइसेंसी परिसर में स्वच्छता पर ध्यान देने को कहा गया। जब तक बूचड़खाने या वधशालाएं नहीं बनते तब तक नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थानों पर मांस बेचा जाएगा।
