कम मात्रा में ड्रग्स मिले तो न भेजा जाए जेल, एनडीपीएस एक्ट में बदलाव की मांग उठी
Kapil Chauhan
News Editor
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सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय चाहता है कि एनडीपीएस एक्ट में बदलाव हो। मंत्रालय ने राजस्व विभाग से कहा कि एक्ट में निजी इस्तेमाल के लिए कम मात्रा में ड्रग्स रखने को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए। फिलहाल इस एक्ट के तहत राहत या छूट नहीं मिलती है। हालांकि अधिनियम के तहत आरोपी कारावास से तभी बच सकता है यदि वह स्वत: पुनर्वास केंद्र जाने की इच्छा जताता है।
