SC ने खारिज की जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण की PIL
Kapil Chauhan
News Editor
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सुप्रीम कोर्ट ने जाति व्यवस्था के पुनर्वर्गीकरण के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए याजिका कर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस तरह की जनहित याचिकाएं बंद होनी चाहिए।
