होटल में खाना खाने पर सर्विस चार्ज देना होगा, दिल्ली हाईकोर्ट की पुराने फैसले पर रोक
Kapil Chauhan
News Editor
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दिल्ली हाईकोर्ट ने होटल और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लेने पर लगी रोक हटा दी है। 4 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक, रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते थे। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है।
