केरल में सेशन कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपी को दी जमानत, कहा- महिला के कपड़े थे भद्दे
Kapil Chauhan
News Editor
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केरल के कोझिकोड सेशन कोर्ट ने यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में राइटर और सोशल एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन को जमानत दी। जज कृष्णा कुमार ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे थे, इसलिए आरोपी पर आईपीसी की धारा 354ए यानी शील भंग का केस नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि कैसे संभव है कि 74 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति शिकायतकर्ता को जबरदस्ती गोद में बैठाकर उसका यौन शोषण करे।
