सुल्ली डील्स एप : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की याचिका तत्काल सूचीबद्ध करने से किया इनकार
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
'सुल्ली डील ऑफ द डे' नामक एप से जुड़े अपराधों पर देश भर में दर्ज एफआईआर को क्लब करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए आरोपी से कहा, 'अपराध किया है तो सामना करना ही पड़ेगा।' आरोपी के वकील की दलील थी कि टीटी एंटनी के फैसले के तहत एफआईआर क्लब की जाएं। एप पर मुस्लिम महिलाओं की सहमति के बिना उनकी तस्वीरें अपलोड की गई थीं।