सास अपनी बहू पर जुल्म करे तो जुर्म होगा और संगीन: सुप्रीम कोर्ट
Kapil Chauhan
News Editor
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SC ने दहेज के मामले में एक सास को दोषी ठहराते हुए अहम टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि एक महिला के खिलाफ अपराध उस वक्त और संगीन होता है, जब एक महिला अपनी पुत्रवधू के साथ क्रूरता करती है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अगर एक महिला दूसरी महिला की रक्षा नहीं करती, तो दूसरी महिला अधिक असुरक्षित हो जाएगी।