संदेह के आधार पर नहीं ठहराया जा सकता दोषी, हत्या के मामले में एक व्यक्ति बरी
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: Bar and bench
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि संदेह के आधार पर आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इस दौरान कोर्ट ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी किया। कोर्ट के मुताबिक, एक आरोपी तब तक निर्दोष है, जब तक कि वह दोषी साबित नहीं होता।
