सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: असामान्य आरोप न हो तो मजिस्ट्रेट न भेजे आरोपी को समन
Kapil Chauhan
News Editor
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SC ने कहा कि किसी मजिस्ट्रेट को आरोपी को तब तक समन नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई असामान्य आरोप न हो। SC ने एक हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक मामले में जारी समन को रद्द करने के आदेश को चुनौती देने वाली शिकायतकर्ता की अपील खारिज की। टिप्पणी उस अपील की सुनवाई करते हुए हुई जिसमें एक व्यक्ति ने एक कंपनी, इसके डायरेक्टर और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई।
