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अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक मदद है, अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: The hindu

SC ने कहा- सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत अनिवार्य सभी सरकारी रिक्तियों के लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन यह मापदंडों का अपवाद है। अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने का मकसद परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।