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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद तलाकशुदा बेटी अनुकंपा नौकरी की हकदार नहीं

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया कहा कि केवल अविवाहित बेटी और विधवा बेटी, जो मृतक महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के वक्त उन पर निर्भर हो और उसके साथ रह रही हो, उसे ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। पीठ ने कर्नाटक के कोषागार निदेशक द्वारा दायर उस अपील को स्वीकारा जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को वी.सोम्याश्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश मिला।