तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज, गुजरात हाईकोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने को कहा
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: The Quint
गुजरात हाईकोर्ट ने आज सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा। उनपर साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए फर्जी सबूत गढ़ने का आरोप है। उन्हें 25 जून 2022 को गिरफ्तार किया था। सात दिनों तक पुलिस रिमांड में रखने के बाद उन्हें 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
