UGC का विश्वविद्यालयों को निर्देश, कहा- डिजिलॉकर अकाउंट के दस्तावेजों को माना जाए वैध
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कागजी दस्तावेज की लिखा-पढ़ी कम करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को डिजिलॉकर खातों में उपलब्ध डिग्री, अंकपत्रों और अन्य दस्तावेजों को वैध प्रमाणपत्रों के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया है। UGC ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) सहित कई राज्य और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं।