UIDAI ने सेक्स वर्कर्स के आधार कार्ड के लिए नियमों में किया बदलाव
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UIDAI के मुताबिक, अब बिना घर के पते के भी सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए इनको राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा मिलने वाला प्रमाण पत्र देना होगा। हालांकि, इस प्रमाण पत्र का NACO के राजपत्रित अधिकारी या राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रमाणित होना आवश्यक होगा। इसके अलावा सेक्स वर्कर्स से आधार कार्ड के लिए किसी भी तरह का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा।