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नाबालिग रेप पीड़िता को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दी गर्भपात की अनुमति

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: The Leaflet

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हाल ही में 16 साल की एक रेप पीड़िता को 28 सप्ताह 5 दिन का गर्भ खत्म करने की इजाजत दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि रेप के आधार पर पीड़िता को गर्भपात का अधिकार है। गर्भ में पल रहे बच्चे के बजाय दुष्कर्म पीड़िता की जिंदगी ज्यादा मायने रखती है। गर्भपात चमोली के सीएमएचओ की निगरानी में और 48 घंटे के भीतर होना चाहिए।