डीएनए टेस्ट के लिए मजबूर करना निजता के अधिकार का हनन: SC
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: DNA India
अब डीएनए टेस्ट के लिए किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं की जा सकती, न ही मजबूर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान इस तरह की जबर्दस्ती को 'निजता के अधिकार का हनन' करार दिया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि डीएनए टेस्ट का आदेश सामान्य रूप से नहीं, बल्कि उचित मामलों में ही दिया जाना चाहिए।