पति की मौत के बाद बच्चों का सरनेम तय करने की हकदार है महिला: सुप्रीम कोर्ट
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: The Wire
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश पलटते हुए एक फैसला सुनाया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी मां, बच्चे के बायोलॉजिकल पिता की मौत के बाद उसकी इकलौती लीगल और नेचुरल गार्जियन होती है। उसे अपने बच्चे का सरनेम तय करने का पूरा अधिकार है। अगर वह दूसरी शादी करती है तो वह बच्चे को दूसरे पति का सरनेम भी दे सकती है।
