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कोर्ट में इस्तेमाल नहीं होंगे प्रॉस्टिट्यूट और मिस्ट्रेस जैसे शब्द, नई शब्दावली जारी

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: times now news

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्द जैसे कि प्रॉस्टिट्यूट और मिस्ट्रेस का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए हैंडबुक लॉन्च की है। हैंडबुक जारी करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को ये समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है।