कोर्ट में इस्तेमाल नहीं होंगे प्रॉस्टिट्यूट और मिस्ट्रेस जैसे शब्द, नई शब्दावली जारी
Kapil Chauhan
News Editor![](https://assets.shortpedia.com/uploads/2023/08/17/1692246553.jpg?tr=w-720,ar-3-2,cm-pad_resize,bg-F3F3F3)
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के फैसलों और दलीलों में अब जेंडर स्टीरियोटाइप शब्द जैसे कि प्रॉस्टिट्यूट और मिस्ट्रेस का इस्तेमाल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक शब्दों पर रोक लगाने के लिए हैंडबुक लॉन्च की है। हैंडबुक जारी करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे जजों और वकीलों को ये समझने में आसानी होगी कि कौन से शब्द रूढ़िवादी हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है।