गुजरात में जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में सजा के प्रावधान वाला विधेयक पारित
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
विवाह करके कपटपूर्ण तरीके से या जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान वाला विधेयक गुजरात विधानसभा में पारित हुआ। विधेयक से 2003 का बलपूर्वक या प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान वाला कानून संशोधित हुआ। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी शादी करके जबरन धर्मांतरण कराने पर रोक लगाने वाले इसी तरह के कानून लागू हुए हैं।