इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून को रद्द किया, कहा- ये असंवैधानिक
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक बड़े फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून, 2004 को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने उत्तर प्रदेश की सरकार को वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने के लिए एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया।