ईडी के खिलाफ अनिल देशमुख पहुंचे बॉम्बे हाईकोर्ट, याचिका हुई खारिज
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: Shortpedia
बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी के समन के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका को खारिज किया। देशमुख ने इस याचिका में ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन और मामले में पूरी कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया था। देशमुख ने 13 अक्तूबर को कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई उन लोगों के दावों पर आधारित है, जो खुद हत्या और उगाही जैसे संगीन अपराधों के आरोपी हैं।
