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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा बयान- "मस्जिदों पर लाउडस्‍पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं"

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: The Print

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिदों पर लाउडस्‍पीकर लगाने संबंधी एक याचिका खारिज की। हाईकोर्ट के मुताबिक, ये मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। बदायूं के बिसौली गांव स्थित एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने की मांग का आवेदन एसडीएम को दिया गया था। एसडीएम ने अनुमति देने से इंकार कर दिया था। एसडीएम के इसी आदेश के खिलाफ इरफान नामक याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी थी।