बिलकिस केस: दोषियों के वकील बोले- एक को नोटिस नहीं मिला, SC ने कहा- अखबार में छपवाइए
Kapil Chauhan
News Editor
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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वह बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों में से एक को फिर से अदालती नोटिस देने का प्रयास करे। असफल होने पर, समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की जानी चाहिए। अगली सुनवाई 11 जुलाई को निर्धारित की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कार्यवाही में देरी करने के प्रयास के लिए केंद्र और गुजरात सरकार को फटकारा।
