हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा, SC ने फिलहाल लगाई रोक
Kapil Chauhan
News Editor
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सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50 हजार लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। नैनीताल हाईकोर्ट ने 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का आदेश दिया था। इसके बाद रेलवे ने 9 जनवरी तक जगह खाली करने का नोटिस दिया। कोर्ट ने कहा, 'यहां बरसों से रह रहे लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। इन्हें रातों-रात बेघर नहीं कर सकते।'
