छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया
Kapil Chauhan
News Editor
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया और राज्य सरकार के 58 फीसदी आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया। राज्य के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने 50 फीसदी से अधिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। संशोधित नियमों के अनुसार, कुल आरक्षण का प्रतिशत 50 से बढ़कर 58 प्रतिशत कर दिया था।
