x

SC में EC का जवाब: चुनाव के वक्त मुफ्त सेवा का वादा करना पार्टियों का फैसला

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: The Indian Wire

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में चुनाव के समय मुफ्त सेवा के वादे की घोषणा करने वाले राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की गई। बता दें कि इस पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह राजनीतिक दलों का नीतिगत निर्णय है। उन पर कार्रवाई का अधिकार हमारे पास नहीं है। इस मामले में कोर्ट दिशा-निर्देश तैयार कर सकता है।