जीएसटी नियम में धारा 86 बी को लेकर वित्त मंत्रालय ने कैट को दी सफाई, 1 फीसदी से भी कम करदाता होंगे प्रभावित
Deeksha Mishra
News Editor
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शुक्रवार को कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी नियम में धारा 86-बी को स्थगित करने व पत्र लिखकर विरोध जताया है। वहीं अब वित्त मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा कि जहां रेवेन्यू को ज्यादा रिस्क है, वहां यह नियम लागू होगा। इस नियम से केवल 45,000 करदाता ही प्रभावित होंगे, जो 1.2 करोड़ टैक्स बेस का सिर्फ 0.37 फीसदी है। इस नियम से किसी भी ईमानदार डीलर या कारोबारी पर असर नहीं पड़ेगा।
