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हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला- "हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से नहीं कर सकते इंकार"

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: The Hindu

आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। छात्र स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 के तहत स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य की थी। लेकिन कुछ छात्राएं इसका विरोध कर रही थीं। इस मामले में अब फैसला आया है।