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त्रिपुरा हिंसा का हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सरकार से हलफनामा दायर करने को कहा

Shortpedia

Content Team
Image Credit: Newsbyte

त्रिपुरा हाई कोर्ट ने पानीसागर में हुई हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं पर राज्य सरकार को 10 नवंबर तक हलफनामा दायर करने को कहा है। हलफनामे में सरकार को इलाके में शांति कायम करने के लिए उठाए गए कदमों और जांच की स्थिति की जानकारी देनी होगी। मुख्य न्यायधीश इंद्रजीत महंती और जस्टिस शुभाशीष तलपात्रा की बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर 26 अक्टूबर को उनाकोटी और सिपहिजला जिले में हुई हिंसा की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया है।