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दोबारा मतदान के खिलाफ दायर की गई इमरान की पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

पाकिस्तानी पीएम इमरान खान की तहरीक ए इंसाफ पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के एनए-75 दस्का निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसके दोबारा चुनाव कराने के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।