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मां के उपनाम का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं बच्चे- दिल्ली हाई कोर्ट

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Content Team
Image Credit: newsbyte

एक नाबालिग द्वारा अपने नाम के साथ मां के उपनाम का इस्तेमाल करने के खिलाफ एक पिता द्वारा दायर की गई याचिका पर शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने याचिका को लेकर कड़े शब्दों में कहा है कि नाबालिग बच्चे अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने के लिए भी पूरी तरह से स्वतंत्र है और एक पिता होने के नाते कोई भी बच्चों को इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है।