उपराज्यपाल बैजल ने दिल्ली पुलिस को दिया किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार
Kapil Chauhan
News Editor
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दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया। बता दें कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा होता है तो उसे महीनों तक एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह एक नियमित आदेश है।
