मध्य प्रदेश सरकार सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूलेगी हर्जाना
Kapil Chauhan
News Editor
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मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी या प्राइवेट संपत्ति पर पथराव या अन्य किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले से हर्जाना वसूला जाएगा। हर्जाना घटना की जगह के आधार पर तय होगा। दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
