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मध्य प्रदेश सरकार सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूलेगी हर्जाना

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्य में प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी या प्राइवेट संपत्ति पर पथराव या अन्य किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले से हर्जाना वसूला जाएगा। हर्जाना घटना की जगह के आधार पर तय होगा। दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।