मोरबी ब्रिज हादसे पर नगर निगम ने मानी गलती, हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल
Kapil Chauhan
News Editor
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गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसा मामले में मोरबी नगर निगम ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ब्रिज नहीं खोलना चाहिए था। 30 अक्टूबर को हुए हादसे में 138 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें 50 से ज्यादा बच्चे थे। ब्रिज गिरने के मामले में कोर्ट ने मोरबी नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। निगम ने हाईकोर्ट में हलफनमा दाखिल किया।
