जम्मू-कश्मीर में नए परिसीमन के तहत चुनावों का रास्ता साफ, SC में याचिका खारिज
Kapil Chauhan
News Editor
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सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने परिसीमन और विधानसभा सीटों के बदलाव की प्रक्रिया को वैध ठहराया। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बैंच ने कहा कि केन्द्र सरकार को डिलीमिटेशन कमीशन बनाने का अधिकार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया है।
