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पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक: एसपीजी एक्ट के तहत पंजाब पुलिस पर कार्रवाई करेगा केंद्र

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Amar Ujala

पंजाब के फिरोजपुर में हुई पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर अब केंद्र सरकार पंजाब पुलिस पर एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। एसपीजी अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार जिम्मेदार अधिकारियों को दिल्ली तलब कर सकती है। दरअसल, एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत राज्य सरकार पीएम के कार्यक्रम के दौरान एसपीजी को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।