उत्तराखंड में सामूहिक धर्मांतरण पर हो सकती है 10 साल की सजा, पुलिस मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव
Kapil Chauhan
News Editor
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यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में कानून कड़े किए जा रहे हैं। अब उत्तराखंड में सामूहिक धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक कैद और 25 हजार जुर्माने की सजा हो सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून में संशोधन के लिए पुलिस मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल सामूहिक धर्मांतरण पर सजा और जुर्माने का प्रावधान नहीं है। कई और धाराओं में बदलाव के लिए भी प्रस्ताव तैयार हुआ।
