राजस्थान ने बाल विवाह को पंजीकृत करने वाला विधेयक पारित किया, विपक्ष ने इसे काला दिन बताया
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: The Hindu
राजस्थान ने बाल विवाह सहित विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण पर एक अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया, जिसमें विपक्ष ने विधानसभा से वाकआउट किया। विधानसभा ने कल राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, जो राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 में संशोधन करता है और जिसके तहत बाल विवाह की जानकारी उनके माता-पिता या अभिभावकों द्वारा 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।