बेनामी लेनदेन में सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: deccan herald
आप नेता सत्येंद्र जैन को बेनामी संपत्ति के मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने जैन को बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने जैन के खिलाफ बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी हैं। जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं।
