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SBI को कल तक देनी होगी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया अतिरिक्त समय

Shortpedia

Content Team
Image Credit: newsbyte

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी जमा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने SBI से 12 मार्च तक पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा है। चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक ये जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर SBI ने तय समय पर जानकारी नहीं दी तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाया जाएगा।