पब्लिक प्लेस पर दुर्व्यवहार नहीं तो एससी/एसटी एक्ट लागू नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट
Kapil Chauhan
News Editor
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दो साल पुराने मामले को रद्द करते हुए कहा कि जब तक पब्लिक प्लेस में दुर्व्यवहार नहीं होता, तब तक एससी/एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने बेसमेंट में उससे जातिसूचक शब्द कहे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि बेसमेंट पब्लिक प्लेस नहीं है, इसलिए केस नहीं बनता है।
