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सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को माना वैध, ईडी को दी पूछताछ की अनुमति

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Twitter

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज की। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता बरकरार रखी और ईडी को मंत्री से पूछताछ करने की अनुमति दी। बालाजी पर पिछली अन्नाद्रमुक सरकार के दौरान नौकरी के पदों के बदले उम्मीदवारों से पैसे लेने का आरोप है। ईडी ने उन्हें 14 जून को गिरफ्तार किया था।