सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चलाने वालों की जमानत
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: the hans india
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी में एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी पर हमला करने वाले दो आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से जमानत पाने वाले दो आरोपियों की जमानत रद्द कर दी और उन्हें एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ सीसीटीवी फुटेज में टोल प्लाजा पर ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाकर हमला करने के साक्ष्य हैं।