सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हरियाणावासियों को निजी क्षेत्र में मिलता रहेगा 75% आरक्षण
Kapil Chauhan
News Editor
Image Credit: Bar and bench
सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का वो आदेश रद्द किया। जिसके तहत कोर्ट ने हरियाणा सरकार के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाई थी। इस कानून के दायरे में कंपनियां, एलएलपी फर्म, समितियां, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म और अन्य नियोक्ता आते हैं। इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनके स्वामित्व वाला कोई भी उपक्रम शामिल नहीं है।
