SC से अब्दुल्ला को झटका, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Kapil Chauhan
News Editor
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अब्दुल्ला आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला के वकील के नहीं पहुंचने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के आदेश को चुनौती वाली याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई होने के बावजूद अब्दुल्ला का कोई वकील नहीं पहुंचा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया।
