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जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: ANI

जहांगीरपुरी में दंगे के आरोपियों के अतिक्रमण को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई। अदालत ने कहा उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। कार्रवाई के खिलाफ वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, कपिल सिब्बल, पीवी सुरेंद्रनाथ और प्रशांत भूषण ने अदालत में पक्ष रखा कि अतिक्रमण को ढहाने के लिए बुलडोजर भेजने से पहले लोगों को कोई नोटिस नहीं मिला।